छत्तीसगढ़
Trending

Vishnu Deo Sai कैबिनेट के बड़े फैसले: धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून आएगा, भर्ती परीक्षाओं में नकल पर सख्ती, पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर खत्म, देखें सभी अहम निर्णय…

रायपुर | 10 मार्च 2026

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में धर्म परिवर्तन पर रोक से जुड़ा नया विधेयक लाने, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और पंजीयन पर लगने वाले अतिरिक्त उपकर को खत्म करने सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस कानून का उद्देश्य राज्य में बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण तरीकों, अनुचित प्रभाव या झूठे निरूपण के जरिए धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है।

13 राजनीतिक मामलों की वापसी को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद उप-समिति की सिफारिश पर 13 प्रकरण न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सौर ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों पर अनुदान

कैबिनेट ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दरें तय कीं।

  • सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपये राज्य अनुदान मिलेगा।
  • 2026-27 से निविदा दर का 30% या अधिकतम 1.50 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
  • घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान मिलेगा।

पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर समाप्त

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत संपत्ति पंजीयन पर लगाया गया अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया जाएगा, जो पहले राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण के लिए लगाया गया था।

कर्मचारी चयन मंडल बनेगा

सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की तकनीकी व गैर-तकनीकी भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल गठित करने के विधेयक को भी मंजूरी दी गई।

भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून

कैबिनेट ने लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक-2026 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

अन्य प्रमुख फैसले

  • छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी।
  • छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम-1972 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति।
  • छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित करने का निर्णय, जहां आधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी बनाई जाएगी।

IMG 20250811 172353
Manish Tiwari

Show More

Related Articles

Back to top button