गाईडलाइन दरों को लेकर फैल रहे भ्रम पर राज्य सरकार ने दी व्यापक स्पष्टता : कांकेर सहित पूरे प्रदेश में सरल, वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रणाली लागू

रायपुर, 09 दिसंबर 2025। नई गाइडलाइन दरों को लेकर आमजन में फैल रहे भ्रम को दूर करते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी नई दरें अधिक सरल, वैज्ञानिक और पारदर्शी हैं। सरकार ने कहा कि नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू हैं और कांकेर जिले में अब तक 98 दस्तावेजों का पंजीयन बिना किसी बाधा के किया जा चुका है।
नगरीय क्षेत्रों में कंडिकाएं कम, प्रणाली हुई आसान
सरकार ने बताया कि पहले एक ही वार्ड में कई कंडिकाओं के कारण दरों में अंतर देखने को मिलता था।
- कांकेर नगर पालिका में कंडिकाएं 56 से घटाकर 26 कर दी गईं।
- चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पंखाजूर में 253 कंडिकाएं घटाकर 105 कर दी गईं।
इससे दरें अब अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार पर तय हो सकेंगी।
दर वृद्धि पर सरकार का स्पष्टीकरण
राज्य सरकार ने कहा कि अंतिम बार गाइडलाइन दरें 2019-20 में संशोधित हुई थीं। छह साल बाद इस बार नगरीय क्षेत्रों में सिर्फ 20% वृद्धि की गई है, जो पूरी तरह उचित है।
अत्यधिक वृद्धि की बात भ्रम फैलाने वाली है।
ई-पंजीयन में कोई रुकावट नहीं
सरकार ने यह भी बताया कि नई गाइडलाइन के कारण पंजीयन ठप होने की अफवाह गलत है। सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन पूरी तरह सुचारू है।
पुरानी दरों से होती थीं ये समस्याएं
- काले धन के लेनदेन को बढ़ावा
- संपत्ति का कम मूल्यांकन
- खरीदारों की ऋण पात्रता कम
- भूमि अधिग्रहण में किसानों को कम मुआवजा
नई गाइडलाइन इन समस्याओं को दूर करती है।
सरकार की अपील
राज्य शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और किसी भी जानकारी के लिए अपने नजदीकी पंजीयन कार्यालय से संपर्क करें।
नई गाइडलाइन दरों को रियल एस्टेट लेनदेन को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।



