छत्तीसगढ़

प्रदूषण पर सख्ती बढ़ी: नियम तोड़ने वाले 30 उद्योगों का उत्पादन बंद, 28.92 लाख की क्षतिपूर्ति वसूली

रायपुर, 27 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 उद्योगों का उत्पादन बंद कर दिया है और 13 इकाइयों पर 28.92 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जल एवं वायु प्रदूषण से जुड़े गंभीर उल्लंघनों के चलते की गई है।

मंडल द्वारा जनवरी 2026 से अब तक 23 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें उरला और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रों के स्पंज आयरन उद्योग प्रमुख रूप से शामिल हैं। वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिल्फी स्टील्स प्रा. लिमिटेड और एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड जैसे उद्योगों पर नियमों की अनदेखी के आरोप पाए गए।

इसके अलावा सारडा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड के खिलाफ बिना अनुमति फ्लाई ऐश डंपिंग के मामले में भी नोटिस जारी किया गया। बावजूद इसके संतोषजनक सुधार नहीं होने, बिना अनुमति संचालन और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंडल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 30 उद्योगों का उत्पादन बंद कराने के साथ विद्युत कनेक्शन भी कटवा दिए।

मंडल ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी उद्योग पर्यावरणीय मानकों और वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन नहीं करेंगे, तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मंडल ने जनहित और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों से नियमों का कड़ाई से पालन करने और प्रशासनिक निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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Manish Tiwari

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