1 अप्रैल से सख्त नियम: शादी-पार्टी में 100 मेहमान पर देनी होगी सूचना, नहीं तो 50 हजार तक जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिससे आम लोगों की दिनचर्या से लेकर बड़े आयोजनों तक सब कुछ बदल जाएगा। अब अगर किसी शादी, जन्मदिन या अन्य आयोजन में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाए जाते हैं, तो आयोजक को कम से कम 3 दिन पहले नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा।
🚨 नियम तोड़ा तो तुरंत जुर्माना
नई पॉलिसी में सबसे सख्त प्रावधान “ऑन द स्पॉट फाइन” का है।
👉 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना मौके पर ही लगाया जा सकेगा।
🗑️ अब 4 तरह से अलग करना होगा कचरा
सरकार ने कचरा प्रबंधन को सख्त बनाते हुए चार-डस्टबिन सिस्टम लागू किया है:
- गीला कचरा – खाना, सब्जी-फल के छिलके (कंपोस्ट के लिए)
- सूखा कचरा – प्लास्टिक, कागज, धातु (रिसाइक्लिंग के लिए)
- सैनिटरी वेस्ट – डायपर, नैपकिन (सुरक्षित पैकिंग जरूरी)
- खतरनाक कचरा – बैटरी, बल्ब, दवाइयां (अधिकृत एजेंसी को देना होगा)
👉 मिक्स कचरा देने पर कलेक्शन वाहन कचरा नहीं उठाएंगे।
🎉 आयोजन करने वालों के लिए सख्त नियम
- 100+ मेहमान = 3 दिन पहले सूचना जरूरी
- आयोजन को “जीरो वेस्ट” रखना होगा
- गंदगी मिलने पर भारी जुर्माना तय
🛒 ठेला-व्यापारियों पर भी सख्ती
अब सड़क किनारे चाट, सब्जी या अन्य सामान बेचने वालों को:
- खुद का डस्टबिन रखना अनिवार्य
- कचरा सड़क पर फेंकने पर कार्रवाई
🏢 बड़े संस्थानों की बढ़ी जिम्मेदारी
- बड़ी सोसाइटी, होटल, अस्पताल को खुद कचरा प्रोसेस करना होगा
- कचरा बीनने वालों को आईडी और वर्दी दी जाएगी
- लैंडफिल में सिर्फ नॉन-रीसायक्लेबल कचरा ही जाएगा
📲 डिजिटल निगरानी भी होगी
- कचरा प्रबंधन की ऑनलाइन ट्रैकिंग
- सेंट्रल पोर्टल से मॉनिटरिंग
⚠️ क्या बदलेगा?
👉 2016 के पुराने नियमों की जगह अब ज्यादा सख्त और टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम लागू होगा
👉 लक्ष्य: स्वच्छ भारत + सर्कुलर इकोनॉमी
✅ जनता के लिए अपील
सरकार ने लोगों से अपील की है कि 1 अप्रैल से पहले घर में 4 डस्टबिन की व्यवस्था कर लें और नए नियमों का पालन करें, ताकि शहर साफ और व्यवस्थित रह सके।



