Rajpal Yadav Bail Case : वादा निभाने में नाकाम अभिनेता पर हाईकोर्ट सख्त, 16 फरवरी को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने अपने वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए आपको जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी तय की है।
शादी के आधार पर मांगी जमानत
परिवार में शादी का हवाला देते हुए राजपाल यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि आपके मुवक्किल कम से कम दो दर्जन मौकों पर पैसे लौटाने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन हर बार वादा पूरा करने में विफल रहे।
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करना होगा। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पहले दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अब इस मामले पर सोमवार, 16 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी।
वकील बोले- संपर्क की कोशिश की
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभिनेता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि बेल एप्लीकेशन दायर की जा चुकी है और अगली तारीख तक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
चेक बाउंस मामले में जेल
गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2010 का है। राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। कर्ज न चुकाने पर चेक बाउंस हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण का आदेश दिया। बाद में नौ करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में उन्हें जेल भेज दिया गया।
तिहाड़ जेल नंबर-2 में बंद
राजपाल यादव फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर-2 में बंद हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्हें किसी प्रकार की वीआईपी सुविधा नहीं दी गई है। उनकी दिनचर्या सामान्य कैदियों की तरह ही चल रही है। सुबह छह बजे बैरक से बाहर निकाला जाता है, नाश्ता दिया जाता है और शाम छह बजे भोजन मिलता है। सुरक्षा कारणों से अन्य कैदियों को उनके पास जाने की अनुमति नहीं है।
अब सभी की नजरें 16 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अभिनेता को जमानत मिलती है या नहीं।



