धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद में जमीन के नए रेट लागू: 4 फरवरी से प्रभावी हुई संशोधित गाइडलाइन दरें

रायपुर | 4 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 4 फरवरी 2026 से लागू कर दी गई हैं। राज्य शासन ने यह संशोधन स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किया है।
दरअसल, 20 नवंबर 2025 से प्रदेश में नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके बाद शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि जहां आवश्यक हो, वहां संशोधन के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाएं। इसी क्रम में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों से संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए।
इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों की प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का गहन परीक्षण किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
अनुमोदन के बाद धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं। आम नागरिक, संपत्ति खरीदार-बिक्रीकर्ता और अन्य संबंधित हितधारक इन नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों पर भी शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शासन के अनुसार, यह कदम प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तर्कसंगत और जनहितकारी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।



