rape छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, दोषियों को 30 साल के कारावास की सजा
rape हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के 11 साल पुराने मामले के दो आरोपियों को स्थानीय अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराते हुए 30 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
rape अदालत ने अभियुक्तों को दुष्कर्म का वीडियो बना कर वायरल करने का भी दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले के एक आरोपी पर 51500 रुपये व दूसरे पर 62 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
rape अभियोजन पक्ष के अनुसार करीब 11 वर्ष पूर्व जिले के राठ में आरोपियों ने रास्ते में जा रही छात्रा को जबरन अपने घर ले जाकर इस वारदात को अंजाम देकर उसका वीडियो भी बनाया था।
rape वीडियो वायरल करने व पीड़िता के परिजनों की हत्या करने की धमकी देकर आरोपी छात्रा से ढाई वर्ष तक मनमानी करते रहे। जिससे तंग आकर पीड़िता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
rape सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि छह मार्च 2011 की शाम सात बजे पीड़िता बाजार से अपने घर जा रही थी। उसी समय हेमंत पुत्र मुन्ना ने उसके घर के पास पहुंचने पर पीड़िता को दरवाजे पर अपने दोस्त फिरोज उर्फ आफताब के साथ मिलकर जबरन उसे घर के अंदर खींच लिया।
rape जब उसने शोर मचाया तो फिरोज ने उसे तमंचा दिखा कर धमकी दी और दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। इसके बाद दोनाें अभियुक्त उसे बदनाम करने की धमकी देकर ढाई साल तक अपनी हवस का शिकार बनाते रहे।
उनकी मनमानी से परेशान हो पीड़िता ने पुलिस में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी व आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) गीतांजलि गर्ग ने हेमंत व फिरोज को सामूहिक दुष्कर्म समेत अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए दोनों को 30 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी।