Liquor Scam Raipur: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य 13 अक्टूबर तक जेल में, 8 को होगी जमानत पर सुनवाई

रायपुर, 06 अक्टूबर 2025 छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है।
बता दें कि ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल को 13 दिन की रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
भूपेश बघेल पहुंचे कोर्ट, बेटे से की मुलाकात
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कोर्ट पहुंचे और अपने बेटे से मुलाकात की। उन्होंने चैतन्य और उनके वकील से कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी ली। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि चैतन्य की रिमांड खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
ED ने जन्मदिन पर की थी गिरफ्तारी
ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हुई थी। ईडी की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।
जांच में सामने आया 16.70 करोड़ का लेन-देन
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपए नगद मिले, जिनका उपयोग उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों और प्रोजेक्ट्स में किया। आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों को नकद भुगतान किया और त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलीभगत कर फ्लैट खरीद के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रकम हासिल की।
पहले से गिरफ्त में हैं बड़े चेहरे
इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अरुणपति त्रिपाठी और विधायक कवासी लखमा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल मामले की जांच तेज़ी से जारी है।



