छत्तीसगढ़

Liquor शराब का मूल्य बढ़ा लेकिन फुटकर विक्रय दर में कोई वृद्धि नहीं


Liquor रायपुर। आबकारी शुल्क में वृद्धि किए जाने से मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् फुटकर विक्रय दर अपरिवर्तित रहेंगे। वृद्धि की यह राशि फुटकर विक्रय दर में शामिल अन्य घटक में समाहित होगी।


Liquor आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान के विकास तथा रख-रखाव के लिए राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग (बोतल, अद्धा, पाव) पांच रूपए की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किया गया है।


Liquor गौठान के विस्तार एवं सफल क्रियान्वयन तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मंत्रि-परिषद की बैठक 14 जुलाई 2022 में देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर नग (बोतल, अद्धा, पाव) पांच रूपए के स्थान पर 10 रूपए की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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Dispatch Desk1

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