रायपुर में अब कैमरे ही काटेंगे चालान: ITMS से सिर्फ E-Challan, 90 दिन में भुगतान नहीं किया तो कोर्ट पहुंचेगा मामला

00पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला का निर्देश—वसूली के आरोपों से बचने ITMS सिस्टम का पूरा इस्तेमाल, मोबाइल-व्हाट्सएप पर मिलेगी चालान की सूचना00
रायपुर। राजधानी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने ITMS कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि ट्रैफिक उल्लंघन पर केवल आईटीएमएस कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ही ई-चालान काटे जाएं। किसी भी तरह की मैन्युअल वसूली नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि ई-चालान की सूचना वाहन मालिक को अनिवार्य रूप से मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाए। तय समय में जुर्माना नहीं भरने पर परिवहन से जुड़ी सेवाएं रोकी जाएंगी। 90 दिन तक भुगतान नहीं होने की स्थिति में मामला सीधे न्यायालय में पेश किया जाएगा, इससे पहले वाहन मालिक को नोटिस भी भेजा जाएगा।
लाइसेंस, बीमा और परमिट भी होंगे प्रभावित
पुलिस कमिश्नर ने परिवहन विभाग से समन्वय बनाकर निर्देश दिए कि ई-चालान लंबित रहने पर वाहन मालिक का लाइसेंस नवीनीकरण, परमिट, फिटनेस, नामांतरण, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं रोक दी जाएं। भुगतान के बाद ही सेवाएं दोबारा शुरू होंगी।
नशे में ड्राइविंग और नो-एंट्री पर सीधी कार्रवाई
नशे में वाहन चलाने वालों की मौके पर एल्कोमीटर से जांच कर चालान सीधे कोर्ट भेजा जाएगा। नो-एंट्री उल्लंघन के मामलों में भी न्यायालय में प्रकरण पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।



