
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों पर आरोप तय किए। कोर्ट ने लालू यादव पर IPC 420, 120B और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13(1)(d) और 13(2) के तहत ट्रायल चलाने का आदेश दिया। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर केवल IPC 120B और 420 के तहत सुनवाई होगी। अदालत ने CBI द्वारा प्रस्तुत सबूतों को स्वीकार किया और माना कि लालू परिवार घोटाले में शामिल था और लाभ भी हुआ। आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया।