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पानी बचाने के लिए कलेक्टर की सख्ती, रायपुर में 15 जुलाई तक नया बोर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित

रायपुर। गर्मी के दौरान पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर रायपुर, डॉ. गौरव सिंह ने मंगलवार को बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक (जो भी तिथि बाद में हो) रायपुर जिले को जलसंकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के तहत, इस अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा, चाहे वह पेयजल आपूर्ति के लिए हो या अन्य किसी प्रयोजन के लिए। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, रायपुर जिले का धरसींवा विकासखंड भूजल दोहन के मामले में ‘क्रिटिकल जोन’ में पहुंच चुका है।

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा शामिल हैं। ये अधिकारी संबंधित क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय निकाय या तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे।

Manish Tiwari

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