Chhattisgarh HC Grants Bail to 4 Accused : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दी, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा शामिल

बिलासपुर, 13 जनवरी 2026/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले से जुड़े मामलों में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर और रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को कस्टम मिलिंग घोटाले में जमानत दी है। इसके अलावा शराब घोटाले के आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी न्यायालय ने जमानत दी।
कस्टम मिलिंग घोटाले का मामला:
यह घोटाला 140 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। आरोप है कि राइस मिलर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से नागरिक आपूर्ति निगम और FCI में जमा होने वाले चावल से अवैध वसूली की गई। अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। जमानत मिलने के बाद अब दोनों जेल से बाहर होंगे।
घोटाले की पूरी कहानी:
ईओडब्ल्यू के अनुसार, राइस मिलरों से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अवैध वसूली की गई। अनवर ढेबर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रहे हैं और कांग्रेस सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों में प्रभाव रखते थे। आरोप है कि इस घोटाले में प्राप्त राशि का उपयोग उपभोग और निवेश में किया गया।
शराब घोटाले में जमानत:
मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को शराब घोटाले में न्यायालय ने राहत दी है।
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में दोनों बड़े मामलों में शामिल आरोपियों को अस्थायी राहत मिली है।



