CGPSC 2021 Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 60 दिन में होगी नियुक्ति | सीबीआई जांच के अधीन रहेगी ज्वाइनिंग

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 की नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है, उन्हें 60 दिनों के भीतर नियुक्ति दी जाए।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति CBI की जांच और कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। अदालत ने यह फैसला 2 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है।
पृष्ठभूमि:
CGPSC 2021 की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंपी थी। अब तक CBI ने केवल 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जबकि 44 चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि जांच लंबित होने के कारण आरोपित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फिलहाल रोक दी गई है और जिनकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, वे न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष:
जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकी गई थी, उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि CBI जांच लंबा समय ले सकती है, और तब तक नियुक्ति से वंचित रखना उनके साथ अन्याय होगा। इस पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए आरोपमुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है।
निष्कर्ष:
हाईकोर्ट के इस फैसले से CGPSC 2021 चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, खासकर उन उम्मीदवारों को जो किसी भी प्रकार की जांच में दोषी नहीं पाए गए हैं। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और CBI की आगामी कार्रवाइयों पर टिकी हैं।