राशन में हेराफेरी पर बड़ा एक्शन: रायपुर में 2 राशन दुकानें बंद, एक पर ₹7000 जुर्माना, ई-पॉस गड़बड़ी पकड़ी गई

रायपुर, 27 दिसंबर 2025/छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। ई-पॉस मशीन से होने वाले राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर रायपुर जिले की दो उचित मूल्य दुकानों का संचालन समाप्त कर दिया गया है, जबकि एक दुकान पर ₹7000 का जुर्माना लगाया गया है।
राज्य में अब आधार आधारित ई-पॉस सिस्टम के जरिए ही राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे वास्तविक हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। इसी व्यवस्था की निगरानी के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने विशेष जांच टीमें बनाई थीं।
जांच में खुली गड़बड़ी
निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में वितरण रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और स्टॉक संधारण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए।
इन दुकानों पर हुई कार्रवाई
खाद्य नियंत्रक, रायपुर ने—
- आईडी 441001314 – मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार
- आईडी 441001256 – जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा
इन दोनों दुकानों का संचालन अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य दुकानों में संलग्न कर दिया गया है।
वहीं,
- आईडी 441001148 – दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62
पर अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का जुर्माना लगाया गया है और कड़ी चेतावनी दी गई है।
सरकार का सख्त संदेश
खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ PDS (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत दोषी दुकानों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन में एक दाने की भी हेराफेरी अब भारी पड़ेगी और लाभार्थियों के हक की पूरी सुरक्षा की जाएगी।



