
रायपुर। रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन-मकान की संशोधित गाइडलाइन दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दोनों जिलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये दरें 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन में किए गए आंशिक संशोधन के साथ लागू होंगी।
जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को शासन का अनुमोदन मिल गया है। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इन संशोधनों पर मुहर लगी। इसका उद्देश्य भूमि-संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाना है, ताकि गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य के अधिक अनुरूप हो सकें।
आम नागरिकों को कैसे मिलेगी जानकारी
नागरिक संशोधित गाइडलाइन दरों की जानकारी अपने-अपने जिला पंजीयन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वहां क्षेत्रवार नई दरों का विवरण उपलब्ध कराया गया है।
अन्य जिलों के लिए भी तैयारी
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के अन्य जिलों से भी संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव जल्द ही शासन को प्राप्त होने की संभावना है। इससे आने वाले समय में पूरे राज्य में पंजीयन व्यवस्था और अधिक संतुलित व पारदर्शी होने की उम्मीद है।
क्यों है यह कदम अहम
- बाजार मूल्य के अनुरूप दरें
- पंजीयन में पारदर्शिता
- अनावश्यक विवादों में कमी
- आम नागरिकों को व्यावहारिक राहत
यह संशोधन राज्य में भूमि-संपत्ति पंजीयन को भरोसेमंद और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।



