CG के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, ACB-EOW की दलीलों के आगे नहीं चली पैरवी

बिलासपुर | शराब घोटाला मामला
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला प्रकरण में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सौम्या चौरसिया की ओर से गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की गई थी, जिसका ACB-EOW ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।
उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शराब घोटाला मामले में ED ने ACB में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है। ED की जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया।
गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाला मामले की भी प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ सौम्या चौरसिया समेत छह आरोपियों को जमानत दी थी, जिसमें उन्हें राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी दिए गए थे।



