
जांजगीर-चांपा, 9 जनवरी 2026
किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। चांपा थाना पुलिस ने चालान पेश करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
बालेश्वर साहू के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 42.78 लाख रुपये का लोन निकाला।
इस मामले की जांच पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर गठित टीम ने की थी। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। विधायक ने जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने बालेश्वर साहू को जिला जेल भेज दिया।



