आम जनता को बड़ी राहत: छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, अब घर बैठे होगा काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिक सुविधाओं को आसान बनाते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्य में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सुगम होगी।
भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लागू किए जाने के बाद यह व्यवस्था प्रभावी हुई है। संशोधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज माना जाएगा। इससे पहचान से जुड़ी सभी सरकारी प्रक्रियाओं में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी।
अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में पहले की तरह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य रहेंगे। साथ ही, पूर्व में जारी ऑफलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को भी अब ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकेगा।
राज्य में अक्टूबर 2023 से सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में सामने आई तकनीकी दिक्कतों का समयबद्ध समाधान कर लिया गया है और वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारु रूप से काम कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य के सभी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। जरूरत के अनुसार जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को प्रमाण पत्र जारी करने में किसी तरह की परेशानी न हो।
इसके साथ ही, आधार कार्ड निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह पहल डिजिटल सेवाओं के विस्तार, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे लोगों को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।



