Highcourt हाईकोर्ट से जमानत मंजूरी रद्द होना सज्जन कुमार के पैरोकारों पर करारा तमाचा

Highcourt नयी दिल्ली। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने कहा है कि 1984 में दंगों को भड़काने और हत्या के आरोपी सज्जन कुमार की एक मामले में निचली अदालत द्वारा मंजूर जमानत को Highcourt दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से रद्द कर देना उनका बचाव करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है।
Highcourt कमेटी के अध्यक्ष हरदीप सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली कमेटी के वकील गुरबख्श सिंह ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में सज्जन कुमार की जमानत के खिलाफ अपील दायर की और मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी ज़मानत पर रोक लगा दी गयी। उन्होंने इसे सिख समुदाय के लिए बड़ी सफलता करार दिया है।
Highcourt उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को निचली अदालत में सुनवाई के समय दिल्ली कमेटी कुछ कारणों से मामले की पैरवी नहीं कर सकी थी। उन्होंने बताया कि जगदीश टाईटलर का मामला रोज़ एवेन्यु कोर्ट में चल रहा है जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अंतरिम रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा ट्रांस यमुना का एक मामला है जिसमें 12 लोग आरोपी हैं तथा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और सुनवाई चल रही है।