छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ी, ईडी ने किया 2,500 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा

रायपुर, 04 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चैतन्य को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित उनके निवास से उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। इसके बाद 22 जुलाई को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, जो आज समाप्त हुई। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें दोबारा 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजा गया है।
ईडी का बड़ा खुलासा : 2,500 करोड़ का अवैध कारोबार, चैतन्य को 16.70 करोड़ कैश मिले
ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद (Proceeds of Crime – POC) मिले, जिसे उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों के जरिए खपाया। उन्होंने इन नकद राशियों का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स के निर्माण में किया और ठेकेदारों को नकद भुगतान भी किया। चैतन्य ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक फर्जी फ्लैट खरीदी योजना तैयार की, जिसके तहत “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर फ्लैट दिखाकर 5 करोड़ रुपये की राशि हासिल की।
बैंकिंग ट्रेल से यह भी स्पष्ट हुआ है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों के बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से सीधे भुगतान प्राप्त हुए। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने घोटाले से अर्जित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति (POC) को संभाला और उसे प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष के माध्यम से वितरित किया।
कई बड़े नेता और अधिकारी पहले ही गिरफ्त में
इस शराब घोटाले में इससे पूर्व ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और वर्तमान विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, घोटाले की परतें अभी और खुलनी बाकी हैं और आगे की जांच जारी है।
अगली सुनवाई 18 अगस्त को
कोर्ट में अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी, जहां ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है। चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मनी ट्रेल और अन्य संदिग्ध लेनदेन की जांच अभी जारी है।