Waqf Board का दावा खारिज: नयापारा की 4.62 एकड़ जमीन रहेगी Nagar Nigam के पास, संभागायुक्त ने सुनाया फैसला

रायपुर, 26 जुलाई 2025 शहर के घनी आबादी वाले इलाके नयापारा की 4.62 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर बड़ा फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा इस जमीन पर किया गया दावा रायपुर संभागायुक्त की अदालत ने खारिज कर दिया है। अब यह जमीन रायपुर नगर निगम के पास ही रहेगी।
नयापारा स्थित खसरा नंबर 649 की यह जमीन वक्फ बोर्ड और नगर निगम रायपुर के बीच विवाद का विषय बनी हुई थी। वक्फ बोर्ड ने नजूल अधिकारी को आवेदन देकर इसे राज्य वक्फ बोर्ड (अहस्तांतरित) के नाम पर दर्ज करने की मांग की थी और प्रकरण क्रमांक 272/अ 20(3)/2019-20 के तहत सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी। प्रारंभिक रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं आई, जिससे बोर्ड का दावा मजबूत हो गया।
हालांकि बाद में रायपुर नगर निगम ने इस जमीन पर आपत्ति दर्ज कराई और मामले की पुनः सुनवाई की गई। इस दौरान 50 वर्षों से अधिक पुराने दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें यह सामने आया कि वर्ष 1920-21 और 1923-24 के खसरा दस्तावेजों में यह जमीन पहले पुलिस विभाग और बाद में म्यूनिसिपल कमेटी रायपुर के नाम दर्ज थी।
23 जुलाई को दिए अपने आदेश में रायपुर संभागायुक्त ने यह स्पष्ट किया कि यह संपत्ति म्यूनिसिपल कमेटी के अचल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज है और इसके कुछ हिस्से विद्युत विभाग को भी बेचे गए हैं। दस्तावेजों में इस बात का भी उल्लेख है कि पहले यह जमीन पुलिस विभाग के नाम पर थी, जिसे बाद में म्यूनिसिपल कमेटी को हस्तांतरित किया गया था।
इस आदेश के बाद नयापारा की यह कीमती जमीन अब नगर निगम रायपुर के नियंत्रण में रहेगी, जिससे नगर निगम को भविष्य में इस जमीन के विकास और उपयोग में सुविधा होगी।